पति की संदिग्ध मौत को लेकर पत्नी की गुहार पर अदालत का बड़ा फैसला, निचलौल पुलिस को दिया हत्या का केस दर्ज करने का आदेश

महराजगंज।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, महराजगंज की अदालत ने एक महिला की गुहार पर बड़ा फैसला सुनाते हुए पुलिस को हत्या का मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्यवाही करने का आदेश दिया है। मामला निचलौल थाना क्षेत्र के घोड़हवा वार्ड नंबर 6 का है, जहाँ सुनीता देवी नामक महिला ने अपने पति विक्की चौधरी की हत्या का आरोप ससुराल पक्ष पर लगाया है।
घटना 7 अगस्त 2024 की शाम लगभग 6 बजे की है। सुनीता देवी के अनुसार, उनके पति विक्की चौधरी को उनकी सास द्रोपदी, ससुर घनश्याम, देवर दुर्गेश व देवरानी विद्यावती ने मिलकर जमीन के बंटवारे को लेकर बुरी तरह मारा-पीटा और फिर उन्हें छत पर बने टीन शेड में लटका दिया। घटना के समय सुनीता खेत में काम कर रही थीं, और जब वह दौड़कर घर पहुंचीं तो पति की लाश लटकी हुई मिली। विरोध करने पर आरोपियों ने सुनीता को घर में बंद कर फरार हो गए।
महिला का आरोप है कि पुलिस ने घटनास्थल से लाश तो उठा ली, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टे सादे कागज पर दस्तखत ले लिए और बाद में थाने से भगा दिया गया। न्याय की आस में भटक रही महिला ने पहले भी न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, लेकिन बीमारी के कारण हाजिर न होने से वह खारिज हो गया।
अब पुनः दाखिल प्रकीर्ण वाद संख्या-579/2025 में न्यायालय ने धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत दायर प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए निचलौल थाना प्रभारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर विधि अनुसार विवेचना करें।
अदालत के आदेश के साथ ही यह मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है। मृतक के परिजनों को न्याय मिलेगा या नहीं, यह तो आने वाली जांच पर निर्भर करेगा, लेकिन अदालत के इस निर्देश से पीड़िता को एक नई उम्मीद जरूर मिली है।