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DSP जियाउल हक मामले में आया कोर्ट का फैसला, पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे सभी दोषी

उत्तर प्रदेश में डीएसपी रहे जियाउल हक की हत्या के मामले में लखनऊ की अदालत ने बुधवार को दोषियों की सजा का ऐलान किया है. कोर्ट ने सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है. इसके अलावा सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. कुल जुर्माने का 50 फीसदी जियाउल हक की पत्नी परवीन को मिलेगा. 5 अक्टूबर को अदालत ने 10 लोगों को दोषी करार दिया था. 11 साल पहले कुंडा में सर्किल अफसर (CO) जियाउल हक की लाठी-डंडों से पीटने के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.