उत्तर प्रदेश

पंचायती राज विभाग के अभियंता करेंगे ग्राम सभाओं के कार्यों का प्राक्कलन

पंचायती राज विभाग के अभियंता करेंगे ग्राम सभाओं के कार्यों का प्राक्कलन

अपर मुख्य सचिव पंचायती राज लखनऊ ने शासनादेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत के कार्यों का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार करने हेतु राज्य स्तर से जनपद हेतु २५ रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट इंजीनियर इम्पैनल्ड किया गया है इम्पैनल्ड इंजीनियर की शुल्क के रूप में ग्राम पंचायत में कराए जाने वाले कार्यों का प्राक्कलन तैयार करने पर एक प्रतिशत धनराशी एवं माप पुस्तिका तैयार करने पर प्रकलित लागत का एक प्रतिशत धनराशी दिए जाने की अनुमन्यता की गई है उक्त के क्रम में मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेस टू के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में ओ डी एफ प्लस हेतु चयनित ग्राम पंचायत में कंसल्टिंग इंजीनियर्स को ग्राम पंचायत का दायित्व दिए जाने के निर्देश दिए गए हैं संबंधित कंसलटिंग इंजीनियरों के द्वारा ही ओ डी एफ प्लस के साथ-साथ विभाग के अन्य कार्यों राज्य वित्त आयोग/ केंद्रीय वित्त आयोग स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं अन्य योजनाओं का तथा बहुउद्देशीय पंचायत भवन अन्त्येष्ठि स्थल आरजीएमएस का प्राक्कलन एवं माप पुस्तिका तैयार कराए जाने के निर्देश दिए गए है साथ ही उपरोक्षा पक्ष में यह भी उल्लिखित है कि किसी भी कन्सल्टिंग इंजीनियर को ग्राम पंचायतो के निर्धारण के लिए दो अलग-अलग विकास खण्डों कि ग्राम पंचायत आवंटित न की जाये जनपद की कुल चयनित ग्राम पंचायतों को कुल कार्यरत कन्सल्टिंग इंजिनियर्स ने बराबर बराबर वितरित किए जाये यदि यह संख्या बराबर न बैठती हो तो आवश्यकता अनुसार प्रति कन्सल्टिंग इंजिनियर्स ग्राम पंचायतों का निर्धारण कम या अधिक किया जा सकता है यदि किसी विकास खंड में ओडीएफ प्लस के लिए चयनित ग्राम पंचायतों को औसत संख्या से अधिक है तो ऐसी स्थिति में उसे विकास खंड से एक से अधिक कन्सल्टिंग इंजिनियर्स को दायित्व दिया जा सकता है परंतु फिर भी उसे कन्सल्टिंग इंजिनियर्स को किसी दूसरे विकास खण्ड में न लगाया जाय।

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